पंजाब में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कैप्टन सरकार की तरफ से एक बार फिर दिशा-निर्देशों में बदलाव किए गए है। रोजाना आ रहे संक्रमित मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है जिसको लेकर पंजाब सरकार ने एक बार फिर से नाईट कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है।
कैप्टन ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि पंजाब में 85% से अधिक मामले ब्रिटेन स्ट्रेन के हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसी के साथ-साथ सरकार ने कुछ नई पाबंदियां और रियायतें भी जनता को प्रदान की है।
Due to increasing spread of #Covid19, we will be implementing stricter restrictions across Punjab to control the pandemic. Strongly urge everyone to observe full precautions & all those eligible to get their vaccination done. Vaccination is necessary to build immunity. pic.twitter.com/75sVhiIBbs
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 7, 2021
जारी हुए नए दिशा-निर्देश
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 30 अप्रैल तक राजनीतिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
इसी के साथ अगर कोई भी इस फैसले की उल्लंघना करता नजर आया तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ्यू को भी 30 अप्रैल तक बढ़ाया।
शादी व अंतिम संस्कार व अन्य घरेलू समारोह के लिए इंडोर कार्यक्रमों में 50 व्यक्ति और आउटडोर कार्यक्रमों में 100 व्यक्तियों की संख्या पर अनुमति दी गई है।
स्कूल- कॉलेजों को भी अब 30 अप्रैल तक बंद करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
इसी के साथ मॉल को रियायत देते हुए 200 लोगों को एंट्री की मंजूरी दी गई है। निर्देशों अनुसार मॉल में 20 दुकानों में अब 200 की अनुमति है।
इसी के साथ एक दुकान में 10 में लोग प्रवेश कर सकते है।
कैप्टन की तरफ से पुलिस और जिलों के प्रशासन को आदेश दिया गया है कि कि रैलियों के लिए तम्बू देने वाले मालिकों और बुकिंग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
आयोजन स्थल के मालिक, जो इस तरह के आयोजनों के लिए जगह प्रदान करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इसी के साथ उनके स्थानों को तीन महीने के लिए सील कर दिया जाएगा।
सभी सरकारी दफ्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
इसी के साथ दफ्तरों में पुलिस डीलिंग प्रतिबंधित की गई है और इसके साथ ऑनलाइन और वर्चुअल मोड को प्रोत्साहित करने के दिशा-निर्देश जारी हुए है।